उद्देश्य
पारम्परिक सिंचाई पद्धतियों द्वारा सिंचाई जल उपयोग की 25-40 प्रतिशत दक्षता को प्रभावी रूप से बढ़ाकर 70-75 प्रतिशत तक करके इसके कुशलतम उपयोग द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि करना।
अनुदान
सामान्य कृषकों को 70 प्रतिशत एवं लघु सीमांत अ.जा./अ.जा./महिला कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान देय है। अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक अनुदान देय है।
पात्रता
कृषक के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि हो।
आवेदन प्रकिया
राजकिसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र/स्वयं के कम्प्यूटर कर सकेंगे।
● कृषक के पास आपूर्तिकर्ता चयन का विकल्प।
● आवश्यक दस्तावेज—जमाबन्दी नकल (6 माह अधिक पुरानी नहीं हो), आधार कार्ड/जनाधार।

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